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Maharashtra: दो महीने पहले पेड़ से लटके मिले शव मामले में हत्या का केस दर्ज, पुलिस ने किया दो को गिरफ्तार

Thu, 29 Jun 2023 11:15 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने बुधवार को दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान 28 वर्षीय गौतम बोराडे उर्फ तकल्य और 20 वर्षीय अफजल शेख के तौर पर हुई है।
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Maharashtra Police - फोटो : Social Media
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विस्तार
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मुंबई में एक व्यक्ति के पेड़ से लटके पाए जाने के दो महीने बाद पुलिस ने हादसे में हुई मौत की रिपोर्ट (एडीआर) को हत्या का मामला बताकर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। चेंबुर इलाके में नौ अप्रैल को व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला था। पुलिस ने इस मामले में एडीआर दर्ज कर ली थी। हालांकि, उन्होंने इसमें हत्या की शंका जताई थी, क्योंकि उन्हें व्यक्ति के सरीर में कई निशान भी मिले थे। 
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पुलिस ने शव मिलने वाले इलाके में स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि घटना वाले दिन दो लोगों ने पीड़ित पर हमला किया था। हालांकि, लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बाद में हमलावरों ने जब उनकी नहीं सुनी तो वे भी वहां से चले गए। स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 

तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने बुधवार को दो लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान 28 वर्षीय गौतम बोराडे उर्फ तकल्य और 20 वर्षीय अफजल शेख के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने व्यक्ति की हत्या की थी और बाद में कपड़ा सुखाने वाली रस्सी के सहारे उसे लटका दिया था। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि घटना वाले दिन वे तीनों नशे में थे। 
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घटना वाले दिन पीड़ित ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उस पर गंभीर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 


स्कूटी से सात बच्चों को स्कूल ले जाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
मुंबई के ताड़देव इलाके में एक व्यक्ति के स्कूटी पर सात बच्चों को ले जाने के वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 40 वर्षीय व्यक्ति को 23 जून को मुंबई सेंट्रल ब्रिज के पास बीच रास्ते में पकड़ा गया था। 

आरोपी एक नारियल विक्रेता है, उसे अपने सात बच्चों को स्कूटी से ले जाते समय रोका गया था। व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 308 और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

पति ने कार के अंदर पत्नि को जलाकर मार डाला
महाराष्ट्र के जलना जिले में एक कार के अंदर महिला के जलकर मर जाने के एक दिन बाद पुलिस ने उसके पति को उसकी हत्या करने और झूठी कहानी बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 
बुलढाणा जिले के शेगांव के एक मंदिर से लौटते समय व्यक्ति ने 24 जून को कार के अंदर आग लगाकर अपनी पत्नी को मार डाला।

आरोपी जालना की मंथा तहसील के कार्ला गांव का रहने वाला है। उसने पहले पुलिस को बताया कि शेगांव के गजानन महाराज मंदिर से घर वापसी के दौरान उसकी पत्नी कार में बैठी थी, तभी एक पिकअप वैन ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह कार से उतर कर वैन के चालक से बहस करने लगा, तभी उसकी कार में आग लग गई। कार का दरवाजा नहीं खुल पा रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अंदर ही फंस गई और वह उसे बचा नहीं पाया। 

पुलिस इंस्पेक्टर मारुती खेडकर ने बताया कि उसके बयान में अंतर होने के कारण जांच की गई। उसके कार के रिकॉर्ड में कहीं भी वाहन के टक्कर की पुष्टि नहीं की गई थी। हालांकि, इसी के आधार पर पुलिस ने व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या की शंका जताई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दंपति को 13 साल से बच्चा नहीं होने के कारण व्यक्ति अपनी पत्नी पर अत्याचार करता था।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने इसी वजह से उसने उसकी हत्या की साजिश रची थी। व्यक्ति ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी लेकिन पत्नी की हत्या के आरोप में उसके खिलाफ  भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

बेटी होने पर परेशान करते थे घरवाले, महिला ने की शिकायत
महाराष्ट्र में नवी मुंबई पुलिस ने एक महिला के बेटी को जन्म देने के बाद उसे कथित रूप से परेशान करने के आरोप में उसके पति और पांच रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला ने बुधवार को पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत में बताया कि उसके पति और ससुराल वाले 2017 से उसे परेशान कर रहे थे।

अधिकारी ने शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपी ने महिला को तब और अधिक परेशान किया जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया और वह उसकी बेटी की त्वचा के रंग को लेकर भी उसे ताना मारता था। उन्होंने बताया कि महिला के पति, उसकी तीन ननदों और उसके माता-पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (क्रूरता) और 506 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रंगदारी मामले में आईपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी का निलंबन रद्द
एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सौरभ त्रिपाठी को बहाल कर दिया है, जिन्हें पिछले साल मार्च में 'अंगड़िया' (पारंपरिक कोरियर) से जुड़े जबरन वसूली मामले में कथित संलिप्तता के लिए निलंबित कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि राज्य की निलंबन समीक्षा समिति ने पिछले सप्ताह त्रिपाठी का निलंबन रद्द करने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी गृह विभाग को दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि उनकी अगली पोस्टिंग पर फैसला पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

'लव पाकिस्तान' संदेश वाले गुब्बारे बेचने के आरोप में दो गिरफ्तार  
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में गुरुवार को कथित तौर पर "लव पाकिस्तान" लिखे गुब्बारे बेचने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना हॉटगी रोड पर शाह आलमगीर ईदगाह के बाहर हुई, जहां लोग ईद उल अजहा का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

उन्होंने बताया कि वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई और पुलिस को इसकी सूचना दी। जिसके बाद बीजापुर नाका पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (दंगा भड़काने के इरादे से उकसावे देना) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। 

अधिकारी ने बताया कि आरोपी झंडे और गुब्बारे जैसी छोटी-छोटी चीजें बेचकर गुजारा करते हैं और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उन्हें भड़काऊ संदेश वाले ये गुब्बारे किसने मुहैया कराए थे।
 

कॉल कर बम विस्फोट की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार
गुरुवार सुबह बीएमसी नियंत्रण कक्ष को कथित तौर पर फोन करने और बम विस्फोट की धमकी देने वाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि कॉल सुबह सात बजे की गई थी और जांच में पाया गया कि आरोपी ने अपने पड़ोसी के साथ बहस के बाद गुस्से में आकर यह हरकत की थी। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन मिलने के बाद  आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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