फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mumbai : मुंबई की अदालत से सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी

Tue, 08 Nov 2022 01:07 AM IST
योगेश साहू पीटीआई, मुंबई।

सार

अदालत ने वारंट की तामील को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था।
विज्ञापन
नवनीत राना - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में सोमवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले अदालत ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल होना बाकी है।

विज्ञापन


अमरावती सांसद और उनके पिता के खिलाफ चल रहे मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस ने वारंट की तामील के लिए और अधिक समय की मांग की। हालांकि, अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया और तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ एक नया गैर जमानती वारंट (नॉन बेलेबल वारंट/एनबीडब्ल्यू) जारी किया।

इसके बाद अदालत ने वारंट की तामील को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार नवनीत राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था।
विज्ञापन


आरोप है कि जिस सीट से वह चुनी गई हैं, वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साल 2021 में अमरावती सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें