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महाराष्ट्र के मंत्री ने पत्र लिखा- नए मोटर वाहन कानून में जुर्माने को कम करें, गडकरी ने दिखाया आईना

Wed, 11 Sep 2019 10:39 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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दिवाकर राओते, नितिन गडकरी - फोटो : ANI
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नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से देशभर में हजारों लोगों का लाखों रुपये का चालान कट चुका है। इस कानून को लेकर अब भाजपा की राज्य सरकारें ही असहमति के सुर जताने लगी हैं। गुजरात सरकार पहले ही जुर्माने की रकम कम कर चुकी है। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार भी उसी राह पर है। नए कानून पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि नई जुर्माना राशि पर पुनर्विचार किया जाए। 
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राओते ने चिट्ठी में लिखा है कि नए मोटर वाहन कानून में निर्धारित जुर्माना राशि काफी बढ़ गई है। सरकार से अनुरोध है कि अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके इस पर पुनर्विचार करें और उसे कम करें। 

गडकरी का राओते को जवाब

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राओते के चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए गडकरी ने कहा, "महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री उस समिति का हिस्सा थे जिसने कानून को मंजूरी दी थी। देवेंद्र फडणवीस के साथ मेरी चर्चा के दौरान, उन्होंने इसके बारे में उल्लेख नहीं किया। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी।"

कर्नाटक सरकार भी सक्रिय

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से अधिकारियों को कहा गया है कि वे गुजरात मॉडल का अध्ययन करें कि किस तरह उसने चालान की रकम को घटाया है। 
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नए मोटर वाहन कानून के आने के बाद से ही यातायात के नियमों को तोड़ने पर जुर्माने की राशि को काफी बढ़ा दिया गया था। सरकार के इस कदम का कई लोगों ने विरोध किया तो कई तारीफ भी कर रहे हैं। 

गुजरात सरकार ने दी राहत 

इससे पहले गुजरात सरकार ने भारी-भरकम जुर्माने की सजा से थोड़ी राहत दी है। गुजरात में सीटबेल्ट न लगाने पर या हेलमेट न पहने होने पर जुर्माना 1000 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा, 'नए यातायात नियमों के मुताबिक हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर भी जुर्माना 1000 रुपये है, लेकिन गुजरात में इस राशि को भी घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है।' 

नए मोटर वाहन कानून के तहत विभिन्न अपराधों में यह है कार्रवाई

  • नशे में वाहन चलाने पर पहले 2000 रुपये जुर्माना था, अब 10 हजार रुपये देना होगा।
  • रेड लाइट जंप से लेकर बगैर इंडिकेटर दिए मुड़ने जैसे कई कानून तोड़ने पर पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, अब 500 रुपये वसूला जाएगा।
  • बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 500 का चालान था, अब 5000 रुपये देने पड़ेंगे।
  • अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब 10 हजार देना होगा।
  • सड़क पर बेवजह दौड़ लगाकर वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये और अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
  • ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 और अब 1000 से 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
  • मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 के बजाय 5000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 के बजाय 1000 जुर्माना देना होगा।
  • दुपहिया पर तीन लोग चलने पर पहले 100 और अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वहीं, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
  • बिना हेल्मेट पहले 100 रुपये और अब 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 2000 जुर्माना कर दिया गया है।
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