बच्चे की हत्या के आरोप से महिला बरी, लेकिन सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा
ठाणे की एक अदालत ने 2019 में नौ साल की बच्ची की हत्या के मामले में एक महिला को बरी कर दिया है, लेकिन बच्ची की मौत से जुड़े सबूत मिटाने के लिए उसे और एक सह-आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लड़की की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि शव सड़ी-गली हालत में मिला था। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि लड़की की मौत कैसे हुई, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा।