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Updates: BMC चुनाव के लिए कांग्रेस को 1150 से अधिक टिकट आवेदन मिले; राणा अय्यूब को मिली जान से मारने की धमकी

Thu, 06 Nov 2025 03:31 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला
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महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला
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मुंबई कांग्रेस को आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए 1,150 से अधिक टिकट आवेदन मिले हैं। पार्टी प्रवक्ता सुरेशचंद्र राजहंस ने बताया कि मुंबई के सभी छह जिलों से इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। हालांकि बीएमसी चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। राजहंस ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में तैयारियां तेज हैं और सभी 227 वार्डों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। कई कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि कांग्रेस को यह चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की संभावना है क्योंकि उम्मीद से अधिक नामांकन आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में चुनाव कराने और 3 दिसंबर को मतगणना कराने की घोषणा की है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट: पत्नी की मौत के मामले में व्यक्ति की सजा रद्द
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो दशक पुराने एक मामले में एक व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। व्यक्ति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने और उस पर क्रूरता करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था।

जस्टिस एमएम सठाए की एकल पीठ ने मंगलवार को कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि रामप्रकाश गोविंद मनोहर ने अपनी पत्नी के साथ क्रूरता की या उसकी मौत में किसी तरह की भूमिका निभाई। कोर्ट ने 1998 में पुणे की एक सत्र अदालत के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें मनोहर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498-ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत दोषी ठहराया गया था।
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मामला मई 1997 का है, जब मनोहर की शादी रेखा से हुई थी। शादी के करीब छह महीने बाद रेखा का शव पुणे के पास एक नदी में मिला था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि रेखा को पैसे और सिलाई मशीन के लिए परेशान किया गया, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि, मनोहर ने इन आरोपों से इनकार किया था।

धर्मगुरु ने झांसा देकर आईटी पेशेवर से ठगे 14 करोड़
एक आईटी पेशेवर से स्वयंभू धर्मगुरु ने उसकी दो बेटियों की स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के बहाने 14 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ित ने आवेदन देकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बुधवार को बताया कि शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को भेज दिया गया है। शिकायतकर्ता दीपक डोलास ने दावा किया कि धर्मगुरु ने उनके परिवार को आश्वासन दिया था कि वह दैवीय हस्तक्षेप का आह्वान कर उनकी बेटियों को ठीक कर सकती हैं। उसने उन्हें यूनाइटेड किंगडम में एक घर, पुणे में संपत्ति और उनके पैतृक गांव में कृषि भूमि समेत अपनी संपत्तियां बेचने के लिए राजी किया। डोलास ने महिला को 14 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। पैसे देने के बावजूद उनकी बेटियों के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। डोलास के वकील विजय थोम्ब्रे पाटिल ने कहा कि उनके मुवक्किल ने पुलिस आयुक्त से संपर्क किया और शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया। 

फरार गैंगस्टर निलेश घायवाल पर मकोका लगाया गया
पुणे की कोथरुड पुलिस ने फरार गैंगस्टर निलेश घायवाल पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की है। घायवाल के खिलाफ हत्या, रंगदारी, मारपीट और अवैध हथियार रखने सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, सितंबर महीने में घायवाल के साथियों ने कोथरुड इलाके में सड़क विवाद के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था और दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया था। अधिकारियों ने बताया कि घायवाल पर हत्या, रंगदारी, पासपोर्ट धोखाधड़ी और हथियार रखने जैसे कई संगीन अपराधों के मामले पहले से लंबित हैं। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की विशेष टीमें तलाश में जुटी हैं।

 विक्रोली में सात मंजिला इमारत में लगी आग
मुंबई के विक्रोली (पश्चिम) इलाके में बुधवार शाम एक सात मंजिला आवासीय इमारत में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग शाम सात बजे सागर नगर स्थित हिरानंदानी लिंक रोड की ‘स्वप्नपूर्ति सीएचएस’ इमारत की छठी मंजिल पर लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर करीब 7.30 बजे तक काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
 

महाराष्ट्र मस्क की स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के भारत स्थित उपग्रह संचार उद्यम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लि. के साथ समझौता किया। इससे गढ़चिरौली सहित दूरदराज के इलाके में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं मिल सकेगी। अमेरिकी कंपनी के साथ औपचारिक रूप से समझौता करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है।

राज्य सरकार ने कंपनी के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह महाराष्ट्र को गढ़चिरौली, नंदुरबार, वाशिम और धाराशिव जैसे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों सहित अन्य जिलों में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित होगी। मस्क की स्टारलिंक आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक संचार उपग्रह हैं। फडणवीस ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि कंपनी भारत आ रही है और महाराष्ट्र के साथ साझेदारी कर रही है।

महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में सब-इंस्पेक्टर बर्खास्त

महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में आरोपी सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदने को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सतारा जिले के फलटण तालुका में 28 वर्षीय डॉक्टर 23 अक्तूबर को एक होटल में फंदे से लटकी मिली थी। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि बदने ने कई बार पर उससे दुष्कर्म किया जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सतारा पुलिस ने एक बयान में कहा कि बदने पर अपने पद का दुरुपयोग करके अनैतिक, अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनका कार्य अनुचित और जनता के विश्वास के लिए हानिकारक है। 
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पत्रकार राणा अय्यूब को मिली जान से मारने की धमकी
मशहूर पत्रकार राणा अय्यूब को व्हाट्सऐप पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद नवी मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, अय्यूब को 2 नवंबर को ‘हैरी शूटर कनाडा’ नाम से एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से बार-बार कॉल और मैसेज मिले। जब उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया, तो व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में 1984 के सिख विरोधी दंगों और इंदिरा गांधी के हत्यारों पर लेख नहीं लिखा, तो उन्हें और उनके पिता को मार दिया जाएगा।

अय्यूब ने इस धमकी की शिकायत कोपारखैरने पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) के तहत गैर-संज्ञेय अपराध का मामला दर्ज किया है। ऐसे मामलों में पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और धमकी देने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
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