महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों की महत्ता बनाए रखने के लिहाज से किलों पर शराब पीनेवाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस और राज्य आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। इस संबंध में गृह विभाग ने शासनादेश (जीआर) जारी किया है।
महाराष्ट्र में लगभग 350 किले हैं जिनमें से कई मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाए थे। जो पर्यटक इन ऐतिहासिक स्थलों की महत्ता से अनभिज्ञ हैं वे वहां जाकर शराब का सेवन करते हैं। इसी जे मद्देनजर राज्य सरकार ने किलों में शराब का सेवन और दुर्व्यवहार रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं।
प्रस्ताव के अनु्सार पहली बार नियमों का उल्लंघन करने वाले को महाराष्ट्र शराब प्रतिबंध अधिनियम 1949 के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना और छह माह कारावास की सजा दी जाएगी। वहीं, दूसरी बार किले में शराब पीने वाले को 10,000 रुपये जुर्माना और एक साल की कैद होगी। राज्य गृह विभाग ने संबंधित अधिकारियों को ऐतिहासिक इमारतों के बाहर निर्देश लगाने को कहा है।