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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माने की कर सकते हैं समीक्षा

Sun, 15 Sep 2019 09:58 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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देवेंद्र फडणवीस(फाइल फोटो)
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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पर रोक लगाए रखने की शिवसेना नेता और राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते की एकतरफा घोषणा पर रविवार को नाराजगी जताई। इस अधिनियम के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

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फडणवीस ने बातचीत के दौरान अधिनियम की कड़ाई से समझौता किए बिना जुर्माने की राशि की समीक्षा के भी संकेत दिए। राउते द्वारा केंद्र से संशोधित प्रावधानों के तहत भारी जुर्माना पर पुनर्विचार करने के अनुरोध और इसके लागू करने पर रोक की घोषणा के कुछ दिनों बाद, फडणवीस ने कहा कि कभी-कभी उन्हें सहयोगी दलों के साथियों के कुछ फैसलों को लेकर आगे आना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि कई बार साथी दलों के मेरे कुछ मंत्रिमंडल सहयोगी निर्णय लेते हैं जिनका मुझे बचाव करना पड़ता है। राउते का निर्णय एक नीति के बारे में था। इसलिए, इस पर मेरे और पूरे मंत्रिमंडल के साथ चर्चा होनी चाहिए थी।
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संसद ने इस साल जुलाई-अगस्त में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पारित किया था, लेकिन इसमें कठोर जुर्माने का प्रावधान बहस का केंद्र बना हुआ है। कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से पहले जनता को कुछ समय देने का फैसला किया है।

इस अधिनियम के तहत यातायात जुर्माने की राशि में गुजरात और उत्तराखंड ने कटौती की घोषणा की है वहीं कुछ अन्य राज्यों ने इसे मूल स्वरूप में अपनाया है। कुछ अन्य राज्यों ने इसे स्थगित कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जुर्माने के अंतर के बावजूद इस अधिनियम को लागू किया जाएगा। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र अधिनियम को स्वीकार करने और लागू करने जा रहा है। उचित जुर्माने को लेकर मतभेद हो सकता है। इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या जुर्माना राशि को कम किया जा सकता है, ताकि आम आदमी का बोझ न बढ़े। इस पर काम किया जा सकता है और इसे कम कठोर बनाने के लिए जुर्माना राशि को संशोधित किया जा सकता है।

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