पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों के कर्जमाफी की मांग को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन पर कोर्ट सख्त है। पुलिस ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सभी बंद सड़कें अब पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दी गई हैं। अदालत ने प्रशासन को भविष्य में ऐसी स्थिति न बनने देने के लिए अग्रिम कदम उठाने के निर्देश दिए।
बच्चू कडू और उनके हजारों समर्थक मंगलवार से नागपुर शहर के बाहरी इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों पर ‘महाअलगार मोर्चा’ के तहत आंदोलन कर रहे थे। उनकी मुख्य मांग किसानों के लिए पूर्ण कर्जमाफी थी। पुलिस ने बताया कि आंदोलन की कोई अनुमति नहीं थी, फिर भी प्रदर्शन जारी रहा। इस पर अवकाशकालीन न्यायमूर्ति रजनीश व्यास की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बच्चू कडू और उनके समर्थकों को तुरंत हाईवे और सार्वजनिक सड़कों को खाली करने का निर्देश दिया था।
पुलिस की रिपोर्ट और अदालत की प्रतिक्रिया
नागपुर पुलिस आयुक्त रवींदर सिंगल ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि सभी अवरुद्ध मार्ग और राजमार्ग अब सामान्य हो गए हैं और यातायात पूरी तरह से बहाल हो चुका है। उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चू कडू ने अब चेतावनी दी है कि अगर सरकार के साथ होने वाली वार्ता विफल रही, तो वे ‘रेल रोको आंदोलन’ शुरू करेंगे। इस पर पुलिस ने अदालत से अनुरोध किया कि ऐसे किसी कदम को रोकने का आदेश जारी किया जाए, क्योंकि इससे कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।
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बच्चू कडू सीएम फडणवीस के करेंगे मुलाकात
बच्चू कडू ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुरुवार शाम मुंबई में मुलाकात करेंगे और किसानों की मांगों पर चर्चा करेंगे। उनके वकील हरिओम धगे ने अदालत को सूचित किया कि पीजेपी नेता ने ‘रेल रोको आंदोलन’ को रद्द करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि यह बच्चू कडू की ओर से एक सकारात्मक कदम है और इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। अदालत ने कहा कि इस तरह की पहल लोकतंत्र में संवाद की भावना को मजबूत करती है।
किसानों के हित में निकलेगा समाधान... बोले सीएम फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज शाम सात बजे दोनों डिप्टी सीएम के साथ मिलकर वे बच्चू कडू से बातचीत करेंगे। फडणवीस ने कहा कि बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं और किसी को भी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में है और उनकी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। बैठक से किसान आंदोलन पर बड़ा समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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अदालत के निर्देश और आगे की कार्यवाही
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अदालत नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चिंतित है। यदि रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है, तो संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने रेलवे मंत्रालय, सेंट्रल रेलवे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग, रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो और आम नागरिकों को असुविधा न पहुंचे। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की है।