कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ओपन कैटेगरी के तहत उनके आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सेवा में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में चार प्रतिशत के आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना था।
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मुख्यमंत्री मंत्रालय से बताया गया कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पर फैसला कैबिनेट बैठक में सुनाया गया था। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले की तर्ज पर है।
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ओपन कैटेगरी के तहत उनके आरक्षित पदों के लिए नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कैबिनेट ने 'मुख्यमंत्री सौर कृषि फीडर योजना' के तहत 30 प्रतिशत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के तहत लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।