तमिलनाडु के तुतीकोरिन में आंदोलन के दौरान पुलिस गोलीबारी के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से वीडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज और रिपोर्ट मांगे हैं। स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट के खिलाफ आंदोलन के 100वें दिन पर हुई हिंसा और पुलिस गोलीबारी में 13 आंदोलनकारी मारे गए थे।
स्टरलाइट प्लांट, वेदांता कंपनी की इकाई है। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर स्थानीय निवासी स्टरलाइट प्लांट को बंद करने की मांग कर रहे थे। 99 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से चले आंदोलन में 100वें दिन हिंसा हुई और 22, 23 मई को पुलिस गोलीबारी में 13 लोग मारे गए।
न्यायाधीश सीटी सेल्वम और एएम बशीर अहमद की खंडपीठ ने आंदोलन पर खुफिया रिपोर्ट भी मांगी और राज्य सरकार को भी 18 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत तुतीकोरिन के एक वकील एडब्ल्यूडी तिलक की याचिका पर यह सुनवाई कर रही है।