मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में पोस्टर-बैनर पर पूरी तरह रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से किसी तरह के डिजिटल पोस्टर या बैनर लगाने से मना किया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. सत्यनारायण और पी. राजमणिकम की बेंच ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार के पोस्टर या बैनर से सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने राज्य में किसी भी पोस्टर पर जीवित व्यक्ति की तस्वीर लगाने से मना किया था। हालांकि, इसका पालन ना होने पर कोर्ट ने कई बार कड़ी टिप्पणियां भी की थी।