मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से अन्य सरकारी कर्मियों की तरह पुलिसवालों के लिए भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी पर विचार करने को कहा है ताकि वे भी अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें।
पुलिस बल में अर्दली प्रणाली को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस एन किरुबकरण ने कहा कि हर सरकारी कर्मी को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक उसी तरह से पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इससे उन्हें खुद को तनाव मुक्त करने और फिर से तरोताजा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल को सरकार के उच्चाधिकारियों से निर्देश लेने का आदेश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वह तारीख का भी जिक्र करें जिस दिन से निर्देशों का पालन किया जाएगा।
जज ने कहा कि पुलिसकर्मियों के हितों को देखते हुए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फैसला लेना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।