सीबीआई द्वारा दायर किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कार्ति चिदंबरम को कारोबार के सिलसिले में बिजनेस टूर पर यूरोप जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि अदालत ने 28 फरवरी तक उन्हें स्वदेश वापस लौट आने के लिए भी कहा है।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति सीबीआई द्वारा दायर किए गए भ्रष्टाचार के एक मामले में दो लुकआउट सर्कुलर का सामना कर रहे हैं। उन्होंने विदेश दौरे की इजाजत देने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अपनी याचिका में कार्ति ने कहा है कि कारोबार के सिलसिले में उनको इस महीने और दूसरी बार 20 से 31 मार्च के दौरान यूके और फ्रांस के दौरे पर जाना है।