सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तिथि टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। ईसाई निकाय ने कोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि 18 अप्रैल 'पवित्र सप्ताह' में पड़ रहा है।
पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, "हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें।"
ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। यचिका में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल में बदलाव करने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि मतदान की तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए इसके लिए नई तारीख तय की जाए।
न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "आप किसी पवित्र दिन पर मतदान नहीं कर सकते?"