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'कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे मतदान, हम सलाह नहीं देना चाहते': सुप्रीम कोर्ट

न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Shilpa Thakur Updated Thu, 04 Apr 2019 12:51 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तिथि टालने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। ईसाई निकाय ने कोर्ट से कहा था कि तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि 18 अप्रैल 'पवित्र सप्ताह' में पड़ रहा है।



पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा, "हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें।" 

 



ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का न्यायालय से अनुरोध किया था। यचिका में तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल में बदलाव करने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है। 


याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से कहा कि मतदान की तिथि गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए इसके लिए नई तारीख तय की जाए। 


न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, "आप किसी पवित्र दिन पर मतदान नहीं कर सकते?"



 

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