Election Commission of India, Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को 'बकवास' बताया
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 100 फीसदी वीवीपैट पर्चियों की जांच किए जाने को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को बकवास बताते हुए कहा कि ऐसी अर्जियों को बार-बार नहीं सुना जा सकता। चेन्नई के एनजीओ 'टेक फॉर ऑल' ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि तकनीकी तौर पर वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इस मामले पर पहले ही मुख्य न्यायाधीश की बेंच फैसला दे चुकी है फिर अवकाश कालीन पीठ के सामने इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है?
याचिका को बकवास करार देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हम लोग जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन के तरीके के बीच में नहीं आ सकते। कोर्ट की टिप्पणी थी कि देश को सरकार चुनने दिया जाए।