पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशिकांत राय ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानी के मामले में संज्ञान लिया है। शशिकांत राय ने राहुल गांधी को 20 मई को कोर्ट में हाजिर होने का समन जारी किया है। कोर्ट ने उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी को भी समन जारी करने का आदेश दिया है।
उप-मुख्यमंत्री के वकील शंभु प्रसाद ने बताया कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु के कोलार की चुनावी सभा में मोदी उपनाम वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी थी। इस टिप्पणी को लेकर सुशील मोदी ने पटना सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था।
शुक्रवार को सुशील मोदी ने सीजेएम कोर्ट में गवाही दी थी तथा आरोपों से संबंधित कागजात, समाचार पत्र की कटिंग, यू-टूयब और समाचार चैनल पर प्रसारित अपमानजनक टिप्पणी की सीडी दाखिल की थी।
शंभु प्रसाद ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इस टिप्पणी से मोदी उपनाम वाले लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिससे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की छवि धूमिल हो रही है और उनकी व्यक्तिगत क्षति हुई है।
मोदी के बयान और कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सीजेएम शशिकांत राय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोप में संज्ञान लिया है और अभियुक्त को सम्मन जारी करने का निर्देश दिया है।