सलमान खान की जमानत याचिका पर जिला और सत्र न्यायाधीश ग्रामीण (सेशंस कोर्ट) रवींद्र कुमार जोशी फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को जिन 87 न्यायधीशों का ट्रांसफर किया गया है उनमें जोशी का नाम भी शामिल है। इसी वजह से आशंका थी कि शायद किसी और जज के हाथों में अभिनेता को जमानत देने की जिम्मेदारी जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जज रवींद्र कुमार ही सलमान की जमानत पर फैसला सुनाएंगे। उनकी जगह चंद्रकुमार सोनगरा को सेशंस कोर्ट का नया जज नियुक्त किया गया है।
सलमान को पांच साल की सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने सुनाई थी उन्होंने अभिनेता को फटकारते हुए कहा था कि आरोपी एक लोकप्रिय अभिनेता है, जिसे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन उसने अपने मजे के लिए शिकार किया। ऐसे में वह सजा में रियायत का हकदार नहीं है। बता दें कि जस्टिस देवकुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सलमान खान का पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है उनको सजा जरूर दी जाएगी। हिट एंड रन केस में भी कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी।
देवकुमार खत्री को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया है। उनकी जगह न्यायधीश समरेंद्र सिखरवार लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सलमान खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं दिया गया था। सलमान की ओर से वरिष्ठ वकील महेश बोड़ा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलीलें रखीं थी। बोड़ा ने कहा था कि केस और गवाह झूठे हैं। हाईकोर्ट पहले भी सलमान को बरी कर चुका है। वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51(5) में दोषी नहीं हैं। यह अभयारण्य या राष्ट्रीय उपवन में हुए शिकार पर लागू होती है। प्रत्यक्षदर्शियों के स्थान से लेकर उनके बयान भी अलग-अलग हैं। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए अभिनेता को बरी किया जा सकता है।