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जानें, जीएसटी से आपकी जेब पर कहां-कहां पड़ेगा असर

Fri, 04 Nov 2016 01:03 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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सरकार ने जीएसटी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार चार स्तर पर जीएसटी प्रणाली के तहत देश में  5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार दरें होंगी। 28 फीसदी वाले स्लैब में जो सामान आएंगे उन पर अलग से सेस भी लगाया जाएगा। हालांकि किस टैक्स रेट के स्लैब में कौन सी वस्तु आएगी, इस पर फैसला नहीं हुआ है और सेस पर भी अभी निर्णय नहीं हो पाया है। 12 फीसदी  ]और 18 फीसदी जीएसटी की स्टैंडर्ड दरें होंगी। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि किन किन चीजों पर जीएसटी के बाद क्या क्या फर्क पड़ने वाला है।
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सस्ता
इकॉनामिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी की नई कीमतें जारी होने के बाद चाय की कीमतों में कमी हो सकती है। मसलन, टाटा टी के एक किलो का पैक जो अभी 420 रुपये किलो मिलता है उस पर फिलहाल 5.66 फीसदी टैक्स लगता है। नई व्यवस्‍था के बाद यह टैक्स नौ फीसदी घटकर 4.76 फीसदी रह जाएगा।

किसान जैम की 700 ग्राम बोतल की कीमत फिलहाल 175 रुपये है। इस पर भी टैक्स घटकर 4.76 रह जाएगा। मोबाइल की कीमतों पर भी टैक्स की दरें घटेंगी, जिन पर फिलहाल 19.63 फीसदी टैक्स लगता है। इस पर जीएसटी की दर घटकर 15.25 रह जाएगी। इसके अलावा खाने वाले तेल, मसाला, कॉफी आदि पर अभी 9 फीसदी टैक्स लगता है जबकि इन चीजों के लिए जीएसटी की दर 5 फीसदी रखी गई है। 
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खाने पीने की चीजें सस्ती लग्‍जरी उत्पाद होंगे महंगे

यानी रोजाना इस्तेमाल वाली इन चीजों पर चार फीसदी टैक्स कम देना पड़ेगा। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, तेल, साबुन, सेविंग किट, छोटी कार आदि भी सस्ते होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कीमतें भी सस्ती हो सकती हैं। जिन पर फिलहाल केंद्र सरकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 12.5 फीसदी टैक्स वसूलती है और राज्य सरकारें 14.5 फीसदी की दर से वैट या बिक्री कर लेती हैं। 

महंगा
जीएसटी में महंगे टैक्स को लेकर जो आम धारणा बन रही है वो यह है कि सरकार ने लग्जरी आयटम पर टैक्स में बढोत्तरी की है। चाहे वाहे ब्रांडेड टूथपेस्ट, साबुन हो या फिर बड़ी गाड़ियां। सरकार का रुख साफ है कि लोगों को अब लग्‍जरी पर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। 

यही कारण है ‌कि वित्त मंत्री द्वारा कल जीएसटी की दरों को लेकर की गई घोषणा में सोना, ज्वैलरी, सिगरेट, पान मसाला, लग्जरी कार, एलईडी टीवी, हाइटेक साइकिल, बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ब्रांडेड टॅूथपेस्ट, ब्रांडेड साबुन आदि वस्तुओं पर जीएसटी की मौजूदा दरों में और वृद्िध की जाएगी। 
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