राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने 2016 में केरल और पड़ोसी राज्यों को दहलाने की साजिश रचने वाले अभियुक्त को 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में मुख्य अभियुक्त मनसीद मेहमूद सहित छह आतंकियों को आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराया था। एक आरोपी जासिम एनके रमशाद को आरोपमुक्त कर दिया गया।
विशेष जज पी कृष्ण कुमार ने कहा कि दोषियों ने राज्य में अपने विकृत विचारों को फैलाने के लिए खुद को मौत का सौदागर होने का झूठा दावा किया। जज ने दूसरे अभियुक्त स्वालिह मोहम्मद को 10 साल और तीसरे अभियुक्त राशिद अली को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
वहीं एनके रमशाद और मोइनुद्दीन को तीन-तीन साल और सफवान को आठ साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया। सभी दोषी कनकमाला आईएस आतंकी मॉड्यूल के बताए जाते हैं।