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Kerala High Court: कोर्ट ने उद्योगपति जैकब को दी बड़ी राहत, जातिसूचक मामले में गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

Wed, 14 Dec 2022 06:05 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है, जैकब और अन्य लोगों से कानून के तहत निर्धारित नोटिस देने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा सकती है।
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केरल हाईकोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को उद्योगपति साबू एम जैकब को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें माकपा विधायक पीवी श्रीनिजिन की शिकायत पर गिरफ्तार न करे। माकपा विधायक की शिकायत पर पुलिस ने जैकब और अन्य के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है, जैकब और अन्य लोगों से कानून के तहत निर्धारित नोटिस देने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि उद्योगपति जैकब ट्वेंटी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक भी हैं और यह एर्नाकुलम जिले में एक स्थानीय राजनीतिक संगठन है, जो वर्तमान में जिले की चार ग्राम सभाओं में शासन करता है।

जैकब और अन्य लोगों ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि विधायक की शिकायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध का आवश्यक तत्व नहीं था। वहीं विधायक श्रीनिजिन की शिकायत थी कि चूंकि वह निचली जाति से हैं, इसलिए उनका जैकब और उनके राजनीतिक संगठन द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। 

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