केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्रिशूर पूरम उत्सव को लेकर राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि केरल का प्रसिद्ध मंदिर उत्सव, त्रिशूर पूरम इस साल सभी मानदंडों के अनुसार सही तरीके से आयोजित किया जाए।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति विजू अब्राहम की पीठ ने उन तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया है, जिनमें पिछले साल अप्रैल में उत्सव में पुलिस द्वारा व्यवधान डालने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह पिछले साल के व्यवधान की जांच तीन महीने में पूरी कराए और जांच तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे।
उत्सव की व्यवस्था की निगरानी करें डीजीपी
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यदि उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा उठता है, तो उसे कानून के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। पीठ ने राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) को निर्देश दिया कि वे उत्सव की व्यवस्था की निगरानी करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। पीठ ने कहा कि उत्सव के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाना चाहिए।
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अप्रैल में आयोजित किया जाता है त्रिशूर पूरम
पिछले साल त्रिशूर पूरम अनुष्ठानों के दौरान पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के आरोप लगे थे। उत्सव में पुलिस के हस्तक्षेप ने विवाद को जन्म दिया, जिससे वार्षिक उत्सव की चमक फीकी पड़ गई। त्रिशूर पूरम उत्सव को आमतौर पर अप्रैल में आयोजित किया जाता है।
दिन के उजाले में हुआ था आतिशबाजी का प्रदर्शन
त्रिशूर पूरम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब आतिशबाजी का प्रदर्शन अगले दिन दिन के उजाले में किया गया, जिससे उत्साही लोग निराश हो गए। आतिशबाजी का प्रदर्शन इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है।
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सरकार ने तीन स्तरीय जांच का दिया था आदेश
त्रिशूर पूरम उत्सव में व्यवधान डालने को लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल तीन स्तरीय जांच का आदेश दिया था। तत्कालीन एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) एमआर अजित कुमार ने उत्सव की विफलता की जांच की थी। अन्य दो जांचों में- अपराध शाखा द्वारा अवैधता की जांच, और अधिकारियों द्वारा की गई चूक की जांच शामिल थी।
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