फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

केरल: हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से ‘एक व्यक्ति एक वोट’ सुनिश्चित करने को कहा

Mon, 29 Mar 2021 03:52 PM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

  • केरला हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
  • 'एक मतदता एक वोट' के नियम को सुनिश्चित करने को कहा
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हैं, वह राज्य विधानसभा चुनाव में छह अप्रैल को सिर्फ एक ही वोट दें। अदालत ने कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया।

विज्ञापन


याचिका में कहा गया था कि फर्जी और कई जगहों पर मतदाता सूची में नाम रखने वाले मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाना चाहिए। याचिका पर अदालत ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर विषय है।
विज्ञापन


अदालत इस विषय की आगे की सुनवाई मंगलवार को करेगी। बता दें, अदालत ने शुक्रवार को याचिका पर आयोग की राय मांगी थी।

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें