फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kerala: विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा तय नहीं कर सकते, केरल हाईकोर्ट ने खारिज की PIL

Wed, 30 Nov 2022 01:01 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

पीआईएल खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विधेयकों पर राज्यपाल कितने समय में फैसला करें, यह समय सीमा तय करने का काम उसका नहीं है। विधायिका यानी विधानसभा या संसद ही इस बारे में कोई कानून या नियम तय कर सकती है। 

विज्ञापन
केरल हाईकोर्ट - फोटो : Social Media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केरल हाईकोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मांग से संबंधित जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। 

विज्ञापन

पीआईएल खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि विधेयकों पर राज्यपाल कितने समय में फैसला करें, यह समय सीमा तय करने का काम उसका नहीं है। विधायिका यानी विधानसभा या संसद ही इस बारे में कोई कानून या नियम तय कर सकती है। 
 

 

बता दें, देश के कई राज्यों में विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक या कानून विभिन्न कारणों से राजभवनों में लंबे समय तक अटके रहते हैं। इन्हें राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही लागू किया जा सकता है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारें परेशानी महसूस करती हैं। उनकी राजभवन से अक्सर शिकायत रहती है कि पारित विधेयकों को तत्काल मंजूरी नहीं दी जाती है। जिन राज्यों में सरकारों व राज्यपालों के बीच संबंध मधुर नहीं होते या तकरार भरे होते हैं, वहां यह समस्या ज्यादा नजर आती है।

विज्ञापन

जनहित याचिका इसी परेशानी को दूर करने के मांग करते हुए दायर की गई थी। केरल भी ऐसे ही राज्यों में आता है। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करना हमारा कर्तव्य नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें