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Kerala: फिर मंत्री बनेंगे साजी चेरियन, संविधान के खिलाफ टिप्पणी का लगा था आरोप; सीएम की सिफारिश को हरी झंडी

Tue, 03 Jan 2023 03:43 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतरपुरम

सार

राज्यपाल ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चेरियन को शामिल करने के संबंध में मुख्यमंत्री को जो कुछ कहना था, वह कह दिया गया है और वह इस संबध में मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे। 
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Arif Mohammad Khan, Saji Cheriyan - फोटो : Amar Ujala
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साजी चेरियन को फिर से मंत्री के रूप में शामिल करने की मुख्यमंत्री की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चेरियन को शामिल करने के संबंध में मुख्यमंत्री को जो कुछ कहना था, वह कह दिया गया है और वह इस संबध में मीडिया से चर्चा नहीं करेंगे। 
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केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान - फोटो : अमर उजाला (फाइल)
राज्यपाल ने कहा- मुख्यमंत्री की सलाह मुझपर बाध्यकारी
राज्यपाल ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री की सिफारिश को स्वीकार किया है और वह कल शपथ ग्रहण करेंगे। कल मैंने कहा था कि इन मामलों में उनकी (मुख्यमंत्री) की सलाह मुझ पर बाध्यकारी है। एक दिन पहले खान ने कहा था कि चेरियन को शामिल करना सामान्य मामला नहीं है और इसलिए इससे संबंधित दस्तावेजों की जांच करने की आवश्यकता है। 
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साजी चेरियन - फोटो : एएनआई (फाइल)
चेरियन को कल शाम चार बजे दिलाई जाएगी शपथ
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चेरियन को बुधवार शाम चार बजे पद की शपथ दिलाई जताएगी। इस बीच, कांग्रेस चेरियन को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने के फैसले का विरोध कर रही है।

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कांग्रेस नेता वीडी सतीसन - फोटो : एएनआई (फाइल)
कांग्रेस ने पूछा- कुछ गलत नहीं कहा तो क्यों दिया इस्तीफा?
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा, माकपा नेता को फिर से शामिल करने का फैसला अनैतिक है। उन्होंने इस फैसले के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा, यूडीएफ में कोई भी शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। सतीशन ने पूछा कि अगर उन्होंने कानून या संविधान का उल्लंघन करते हुए कुछ नहीं कहा तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। 
 
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साजी चेरियन - फोटो : सोशल मीडिया
चेरियान का दावा- आरोपों का सामना करने के लिए दिया इस्तीफा
पत्रकारों से बात करते हुए चेरियन ने दावा किया कि उन्होंने कानून या संविधान का उल्लंघन करते हुए कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, यह आप (मीडिया) थे जो कहते रहे कि मैंने असंवैधानिक कहा है। अपनी पार्टी की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं अपने पद पर नहीं टिका और अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना करने के लिए इस्तीफा दिया। 
 
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केरल हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
'एक विधायक दोबारा क्यों मंत्री नहीं बन सकता?'
मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार की अध्यक्षता वाली पीठ खंडपीठ ने कहा था कि विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कोई प्रावधान नहीं मिला है। फैसले का जिक्र करते हुए चेरियन ने कहा, यह साबित करता है कि उन्होंने कोई अवैध काम नहीं किया है और इसलिए वह दोबारा विधायक बने रह सकते हैं। उन्होंने पूछा, एक विधायक फिर क्यों मंत्री नहीं बन सकता है? उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। 

 
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FIR - फोटो : सोशल मीडिया
क्या था पूरा मामला
माकपा नेता ने पिछले साल जुलाई में पठानमथिट्टा जिले में एक भाषण के दौरान संविधान के खिलाफ अपनी कथित टिप्पणी की थी। इसके बाद इस संबंध में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सत्तारूढ़ माकपा ने 30 दिसंबर, 2022 को उन्हें मंत्रिमंडल में वापस लेने का फैसला किया। 
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