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Kerala Gold Smuggling case: स्वप्ना सुरेश ने किया हाईकोर्ट का रुख, पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

Sat, 09 Jul 2022 12:14 AM IST
देव कश्यप पीटीआई, कोच्चि।

सार

स्वप्ना सुरेश ने हाल ही में अपने हालिया खुलासे के जरिए राज्य में दंगा भड़काने की कथित साजिश रचने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए इससे पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
 
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स्वप्ना सुरेश। - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल में राजनयिक माध्यम से सोने की तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। स्वप्ना सुरेश ने अपनी याचिका में कहा है कि केरल पुलिस पूछताछ के दौरान उसे कथित रूप से परेशान कर रही है और उसे धारा 164 के बयान के विवरण का खुलासा करने के लिए मजबूर कर रही है।

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सुरेश ने हाल ही में अपने हालिया खुलासे के जरिए राज्य में दंगा भड़काने की कथित साजिश रचने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए इससे पहले भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, सुरेश ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने एचआरडीएस में अपनी नौकरी नहीं छोड़ी और वकील से छुटकारा नहीं पाया, तो वे पूरे केरल में मुख्यमंत्री के खिलाफ विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा किए गए आंदोलन के मद्देनजर दर्ज सभी 770 मामलों में उसे एक आरोपी के रूप में पेश करेंगे। 
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उसके वकील के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, "यह अवैध और अनुचित के अलावा और कुछ नहीं है। एचआरडीएस के कर्मचारियों को जांच के नाम पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न के कारण, याचिकाकर्ता जिस एनजीओ में काम कर रही थी, उसने उसकी सेवा समाप्त कर दी है।" 

उसने पुलिस को जांच के नाम पर उसे परेशान करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की "ताकि याचिकाकर्ता को 164 बयानों के विवरण का खुलासा करने और वकील को हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सके।"

सुरेश ने पहले दावा किया था कि उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक बयान दिया था, जिसमें सोने की तस्करी सहित यूएई वाणिज्य दूतावास में नौकरशाह "राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में" केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनके परिवार के सदस्यों, पूर्व मंत्री के टी जलील, पूर्व अध्यक्ष पी श्रीरामकृष्णन, सीएम के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर और कुछ शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया था।

इसके बाद जलील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद सुरेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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