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केरल सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश समेत 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 अक्तूबर तक बढ़ी

Sat, 19 Sep 2020 02:14 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Facebook
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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने शुक्रवार को केरल सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश समेत 12 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने स्वप्ना की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर जमानत की अपील की थी।

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कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि स्वप्ना को जेल में अपने रिश्तेदारों से मिलनी की अनुमति दी जानी चाहिए। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया।  


मामले की जांच कर रही एनआईए ने कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को पेश किए आवेदन में कहा कि मामले के चार आरोपी फाजिल फरीद, राबिंस हमीद, सिदिकुल अकबर और अहमद संयुक्त अरब अमीरात में हैं। इसलिए इनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया है। इन चारों लोगों के खिलाफ इंटरपोल के जरिए ब्ल्यू नोटिस जारी करने के कदम उठाए गए हैं।
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केटी जलील ने सीमा शुल्क मानदंडों के नियमों का उल्लंघन किया: सीमा शुल्क
केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील ने सीमा शुल्क मानदंडों के उल्लंघन करते हुए यूएई वाणिज्य दूतावास से आयातित कुरान की प्रतियां स्वीकार की थीं। यह जानकारी सीमा शुल्क विभाग ने शुक्रवार दी। केटी जलील से हाल ही में हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले में पूछताछ की गई थी।

सीमा शुल्क विभाग के अनुसार मंत्री केटी जलील ने यूएई वाणिज्य दूतावास द्वारा आयात की गई कुरान की प्रतियों को स्वीकार करके शुल्क में छूट का लाभ उठाकर सीमा शुल्क नियमों का उल्लंघन किया है।

अधिकारियों ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग ने कुरान सहित कुछ वस्तुओं के लाने और बांटने के लिए अलग मामला दर्ज किया है। यह सारा सामान यूएई के राजनयिक चैनल के जरिये आया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है और वे जल्द ही मंत्री केटी जलील के बयान को रिकॉर्ड करेंगे।

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