आरोपी संदीप नायर (दाएं) और आरोपी स्वप्ना सुरेश(बाएं)
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केरल सोना तस्करी मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में चौथे आरोपी संदीप नायर ने कोच्चि एनआईए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर कहा है कि वह सीआरपीसी 164 के तहत जुर्म कबूलने के लिए अपना बयान दर्ज करवाने को तैयार है। एनआईए इस मामले में सीजेएम कोर्ट के समक्ष संदीप का बयान दर्ज करेगी।
क्या है केरल में सोने की तस्करी का मामला
यह पूरा मामला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यूएई के पता वाले डिप्लोमैटिक कार्गो से 30 किलो सोना चुराने का है। दावा किया गया था कि कार्गो के संबंध में स्वप्ना सुरेश ने एयरपोर्ट के अधिकारी से संपर्क साधा था। यूएई वाणिज्य दूतावास जनरल ऑफिस के उच्च कूटनीतिज्ञ राशिद खामिस अल शामली के कहने पर कथित तौर पर संपर्क किया गया था। तस्करी किए गए सोने की कीमत 15 करोड़ रुपये बताई गई है।
ये सोना उस कार्गो में छिपाया गया था जिसमें बिस्किट, नूडल्स, बाथरूम का सामान रखा जाता था, लेकिन कस्टम को तस्करी को लेकर पहले से सूचना मिल चुकी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को इस मामले में आरोपी बनाया है। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।