फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kerala: अलुवा दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी को 99 दिन बाद ठहराया दोषी, जानें मामला

Sat, 04 Nov 2023 03:34 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि

सार

विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। 
विज्ञापन
अदालत। (प्रतिकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केरल के कोच्चि शहर की एक विशेष पॉस्को अदालत ने बिहार की पांच वर्षीय लड़की के साथ अलुवा इलाके में दुष्कर्म और हत्या मामले के एकमात्र आरोपी को दोषी ठहराया। 

विज्ञापन


विशेष पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने बिहार के एक प्रवासी मजदूर अशफाक आलम को इस मामले में दोषी पाया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को सभी अपराधों के लिए दोषी पाया गया। उन्होंने कहा कि नौ नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, घटना के 99 दिन बाद सजा सुनाई गई है। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 जुलाई को आरोपी आलम ने पांच वर्षीय लड़की का अपहरण कर लिया था और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में बच्ची का शव 29 जुलाई को पास के अलुवा इलाके में एक बोरे में पाया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें