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Kerala: विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक राहुल ममकूटाथिल की अयोग्यता पर मांगी कानूनी राय, बोले- सख्त कार्रवाई करेंगे

Sun, 11 Jan 2026 03:54 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम।

सार

Kerala: केरल के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल पर यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज होते ही उनकी विधायकी पर संकट में पड़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने उनकी सदस्यता रद्द करने की संभावना पर कानूनी राय लेने की बात कही है। मामला नैतिकता और विशेषाधिकार समिति तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी के बाद विधायक की कुर्सी बच पाएगी या नहीं।
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कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल - फोटो : facebook/rahulbrmamkootathil
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विस्तार
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केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमसीर ने रविवार को कहा कि पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममकूटाथिल को एक नए यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने को लेकर कानूनी सलाह ली जाएगी।
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विधानसभा अध्यक्ष ने सख्त रुख क्यों अपनाया?
पत्रकारों से बात करते हुए शमसीर ने कहा, कई बार आरोप लगने के बावजूद कांग्रेस से निष्कासित विधायक का पद पर बने रहना समाज को गलत संदेश देगा। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब किसी विधायक के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले को विशेषाधिकार और नैतिकता समिति के पास भेजा जाएगा। शमसीर ने कहा, अयोग्यता और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर फैसला लेने से पहले हम कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वह विधायक हो या आम नागरिक।

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विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें सूचित करने की जरूरत नहीं होती, जब तक कि कार्रवाई विधानसभा परिसर या विधायक हॉस्टल के अंदर न हो। उन्होंने बताया कि ममकूटाथिल की गिरफ्तारी तय प्रक्रिया के अनुसार हुई और जांच अधिकारियों ने इस बारे में अध्यक्ष को जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, ममकूटाथिल को उनके खिलाफ तीसरा यौन उत्पीड़न मामला दर्ज होने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया। 

महिला ने क्या आरोप लगाए हैं?
  • पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता पथानामथिट्टा जिले की रहने वाली है।
  • वह फिलहाल कनाडा में रह रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंस से बयान दिया।
  • महिला का आरोप है कि शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
  • गर्भवती होने पर जिम्मेदारी से इनकार और गर्भपात की धमकी दी गई।

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पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है। उसकी पहचान ममकूटाथिल से उस समय हुई थी, जब उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थीं। महिला का आरोप है कि ममकूटाथिल ने उससे शादी का वादा करके उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और गर्भपात कराने की धमकी दी। 

प्रारंभिक पूछताछ के बाद ममकूटाथिल की गिरफ्तारी की गई और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने पहले मामले में ममकूटाथिल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। यह मामला दुष्कर्म और महिला को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के आरोपों से जुड़ा है।




 
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