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करूर भगदड़: एसआईटी गठित करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती वाली टीवीके की याचिका पर सुनवाई आज

सार

Karur Stampede: तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम ने करूर भगदड़ मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया। इस मामले में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर 10 अक्तूबर की सुनवाई तय की थी।

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स्वतंत्र जांच की मांग
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। टीवीके ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है। तर्क दिया कि अगर केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी ही निष्पक्ष जांच करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। याचिका में हाईकोर्ट की ओर से सिर्फ तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है। इसमें कुछ उपद्रवियों की ओर से पूर्व नियोजित साजिश की संभावना का आरोप लगाया गया है जिसके कारण भगदड़ मची।

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याचिका में पार्टी और अभिनेता-राजनेता के खिलाफ हाईकोर्ट की उस तीखी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई जिसमें कहा गया था कि घटना के बाद वे कार्यक्रम स्थल छोड़कर चले गए और उन्होंने कोई खेद भी नहीं जताया। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए थे, जो अपेक्षित 10,000 लोगों से लगभग तीन गुना अधिक था। पुलिस ने इस त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को भी जिम्मेदार ठहराया।

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