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कर चोरी मामले की सुनवाई विशेष अदालत में करवाना चाहते थे कार्ति चिदंबरम, याचिका खारिज

Wed, 13 May 2020 06:01 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम और उनकी पत्नी श्रीनिधि की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कर चोरी मामले की सुनवाई को निचली अदालत से विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की थी। कोर्ट ने इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कार्ति और श्रीनिधि के खिलाफ मुकदमा शुरू करने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है।

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दरअसल, आयकर विभाग का कहना है कि कार्ति और उनकी पत्नी ने साल 2015-16 वित्त वर्ष के दौरान 6.38 करोड़ और 1.35 करोड़ रुपये की आय को घोषित नहीं किया। आयकर विभाग के मुताबिक, 2019 के चुनाव में शिवगंगा से लोकसभा के लिए चुने गए कार्ति और उनकी पत्नी ने कुछ सालों पहले मुत्तुकाडू के निकट एक जमीन बेची थी और इससे उन्हें पैसा प्राप्त हुआ था। लेकिन उन्होंने आईटी रिटर्न में इसका जिक्र नहीं किया है। कोर्ट में यह सुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये की गई।

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