पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे के मामले में सीबीआई की ओर से भेजे गए समन के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगी।
सीबीआई ने कार्ति को चार अक्तूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। पर उन्होंने यह करते हुए इनकार कर दिया कि विशेष अदालत ने पहले ही सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। सीबीआई ने कहा कि दाव गलत है। जांच अभी जारी है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कार्ति को याचिका की एक प्रति सीबीआई को देने को कहा। मामले की सुनवाई के दौरान 2जी मामले में अभियोजक आनंद ग्रोवर ने शिकायत की कि कार्ति की ओर से उन्हें दी गई याचिका की प्रति सीबीआई ने ले ली है।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले से ग्रोवर का कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि इसकी जांच सीबीआई कर रही है। ग्रोवर ने कहा कि 2जी मामले में उन्हें न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किया है, इसलिए उन्हें याचिका की प्रति चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि दोनों वकील आपस में इस विवाद को हल कर लें।