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Karnataka High Court: अवैध संबंधों के कारण मां ने की बच्ची की उपेक्षा, हाईकोर्ट ने पिता को दी कस्टडी

Sun, 12 Feb 2023 07:27 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

2011 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात के बाद 2011 में दोनों ने शादी कर ली। 2015 में उन्हें एक बेटी हुई। शादी के बाद झगड़ों के चलते दानों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला बेटी के साथ 2018 में ससुराल छोड़कर चली गई।
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Karnataka High Court - फोटो : PTI
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विस्तार
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने महिला के अवैध संबंध के मामले में नाबालिग बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपते हुए कहा, मां ने अवैध संबंधों को महत्व देकर बच्ची की उपेक्षा की है। बच्ची के साथ ससुराल छोड़ने के बाद महिला ने उसे अपने माता-पिता के पास चंडीगढ़ में छोड़ दिया था और अपने नए साथी के साथ बेंगलुरु रहने चली गई थी। बच्ची के माता-पिता पेशे से डॉक्टर हैं और तलाकशुदा थे।
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उनकी पिछली शादी से कोई बच्चा नहीं था। 2011 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर मुलाकात के बाद 2011 में दोनों ने शादी कर ली। 2015 में उन्हें एक बेटी हुई। शादी के बाद झगड़ों के चलते दानों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला बेटी के साथ 2018 में ससुराल छोड़कर चली गई। पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी मिलने के बाद पति ने बच्ची की कस्टडी के लिए केस किया। 
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