कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ई कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में अदालत की एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इनके (अमेजन और फ्लिपकार्ट) कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर प्राथमिक जांच करने की अनुमति दी गई थी।