फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कर्नाटक हाईकोर्ट: अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज, एकल पीठ के आदेश को दी थी चुनौती

Fri, 23 Jul 2021 04:01 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियां अपनाने के आरोपों की जांच के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई अमेजन और फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
विज्ञापन
कर्नाटक हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ई कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में अदालत की एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इनके (अमेजन और फ्लिपकार्ट) कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यों को लेकर प्राथमिक जांच करने की अनुमति दी गई थी। 

विज्ञापन




 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें