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कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

Thu, 24 Oct 2019 12:49 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
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कर्नाटक के अयोग्य घोषित विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू शुरू हो गई। 15 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ने उन्हें विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले को चुनौती देते हुए ये बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

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शीर्ष अदालत के वरिष्ठ वकील सज्जन पूवाया ने अयोग्य घोषित विधायकों में से एक विधायक आनंद सिंह की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि विधायक ने बताया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच से कहा था कि ज्यादातर विधायकों ने छह जुलाई को इस्तीफा दे दिया था।
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साथ ही यह भी बताया था कि विधायक ने इससे पहले ही एक जुलाई को स्वतंत्र रूप से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए आनंद सिंह का मामला दूसरों से कुछ अलग है।

 

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