कर्नाटक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (पीएमएलए) में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद कोया को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी आतंकी मोहम्मद कोया को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज हुआ था।
Pakistani terrorist Md. Koya convicted and sentenced to 7 years imprisonment in a PMLA case by a Karnataka Court.
— ANI (@ANI_news) 25 July 2017
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिप्त एक पाकिस्तानी आतंकवादी को सात साल जेल की सजा सुनाई। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत यह देश में तीसरा मामला है, जिसमें दोष सिद्ध हुआ है।
इससे पहले इसी साल जनवरी में रांची की एक कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री हरी नारायण राय को पीएमएलए के तहत पांच साल की जेल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। राय पीएमएलए के तहत पहले दोषी सिद्ध हुए थे। वहीं मार्च में कोलकाता की एक कोर्ट ने मादक दवाओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलाउदीन नामक एक शक्ष को सजा सुनाई थी।