उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उदय यू. ललित ने शनिवार को अहमदाबाद में कहा कि मीडिया को आपराधिक मुकदमों की सुनवाई की रिपोर्टिंग में आत्म-नियमन बरतना चाहिए।
न्यायमूर्ति ललित, पी.डी. देसाई स्मृति व्याख्यान श्रृंखला को इस विषय पर संबोधित कर रहे थे कि क्या मीडिया की रिपोर्टिंग किसी मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई में बाधक है। उन्होंने कहा कि मीडिया को किसी अपराध की जांच की खबरें लिखने-दिखाने से रोकने के लिए कोई कानून नहीं है।
न्यायमूर्ति ललित ने कहा, ‘‘इस देश में हम प्रेस के अधिकारों को इस स्तर का समझते हैं कि हम उनमें कटौती नहीं करना चाहते। कोई कानून उनमें कटौती नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी तरह से मनमानापन हो जाए। प्रेस में आत्म-नियमन होना चाहिए।’’
(इनपुटः भाषा)