lockdown, coronavirus in jammu kashmir
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जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस
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- धारा 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे।
- लोग अपने इलाके के तहसीलदार से मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
इससे पहले अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू-कश्मीर सरकार यहां के स्थायी निवासी की परिभाषा तय करती थी। इसका मतलब था कि राज्य सरकार को ये अधिकार था कि वो यहां रह रहे नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह की सहूलियतें दे अथवा नहीं दे। बता दें 1954 में घोषित अनुच्छेद 35ए को भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत बनाए गए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया था।
वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। घाटी में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगो की संख्या 62 है। घाटी में अधिकांश सड़कों को बंद कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कई स्थानों पर बैरियर लगाए गए हैं।