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Supreme Court: शीर्ष अदालत की दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार, जामिया हिंसा मामले की जल्दी करें सुनवाई

Wed, 19 Oct 2022 12:01 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न सेवाओं को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद संबंधी याचिका की सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने स्थगित कर दी। जामिया हिंसा मामले को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि इसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से जामिया हिंसा मामले की जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। इस मामले को लेकर शीर्ष कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 

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जामिया हिंसा मामले को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि इसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विभिन्न सेवाओं को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के बीच कानूनी विवाद संबंधी याचिका की सुनवाई पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने स्थगित कर दी। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई को स्थगित किया। मेहता ने कहा कि वे विदेश यात्रा के कारण 9 नवंबर को अनुपलब्ध रहेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख तय की।


इससे पहले शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस मामले की रोजाना के आधार पर नौ नवंबर से सुनवाई शुरू करेगी। पांच सदस्यीय पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा हैं।

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