दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अग्रवाल भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य वीके अग्रवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति लेने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया है। वीके अग्रवाल आईआरसीटीसी के तत्कालीन समूह महाप्रबंधक थे। मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई है।
कोर्ट ने सीबीआई को आईआरसीटीसी होटलों के आवंटन में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी लेने के लिए और एक महीने का समय दिया है।
सीबीआई इस मामले में पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 14 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है। सीबीआई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है।