केंद्र सरकार ने सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कानून मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। सीबीआई ने 25 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि वह मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हम चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने का विरोध कर रहे हैं। हम उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहते हैं। हम मामले की जांच में अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। ईडी इस मीडिया समूह को 2007 में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने की जांच कर रहा है। ईडी की जांच में पता चला है कि एफआईपीबी से मंजूरी के लिए आईएनएक्स मीडिया के निदेशक पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी ने चिदंबरम से मुलाकात की थी।