क्या पहली बार आ रहा है यात्रियों के सामान से जुड़ा नियम?
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के टिकट पर सामान के वजन और इसके आकार से जुड़े नियम पहले से ही बना रखे हैं। यानी सामान के वजन से जुड़ा नियम कोई नया नहीं है। हालांकि, इसे लागू अब किया जा रहा है।
रेलवे के इस नियम को लागू करने में देरी की वजह यह है कि स्टेशनों में अब तक यात्रियों के सामान का वजन मापने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। यानी सामान का आकार क्या है, इसका वजन कितना होगा, उसे मापने के लिए न तो तौल से जुड़ी मशीनें उपलब्ध थीं, न ही इनसे जुड़े स्केल।
ऐसे में रेलवे ने पहले यात्रियों के सामान की स्कैनिंग की व्यवस्था की, ताकि कोई भी ऐसा सामान यात्री गाड़ियों में न ले जा सकें, जो रेलवे नियमों में मान्य नहीं है। अब अधिकतर स्टेशनों में लगेज स्कैनर्स लगने के बाद रेलवे यात्रियों के सामान का वजन मापने की व्यवस्था भी लागू करने वाला है।
यात्रियों को अधिकतम कितना सामान ले जाने की अनुमति, जुर्माने के क्या प्रावधान?
1 अगस्त 2018 में रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, भारतीय रेलवे में यात्रियों को उनके टिकट की श्रेणी के आधार पर अपने ही डिब्बे में तय सीमा तक सामान ले जाने की छूट है।
आकार को लेकर भी लागू हैं नियम?
वजन के नियम के अलावा सामान के आकार को लेकर भी पहले से कुछ नियम लागू हैं। यात्रियों को 100 सेमी.x 60 सेमी.x 25 सेमी. माप (लंबाईxचौड़ाईxऊंचाई) के बड़े बक्से, सूटकेस और डिब्बे निजी सामान के तौर पर ले जाने की अनुमति है। अगर यात्रियों का सामान इन मानकों में कहीं भी ज्यादा होता है तो उन्हें बुक कराना जरूरी है। इन्हें अलग ब्रेक वैन में ले जाया जाता है। थर्ड एसी और चेयर कार में यात्रियों को इससे भी छोटे आकार के बक्से और सूटकेस ले जाने की इजाजत होती है। यह आकार 55 सेमी.x 45 सेमी.x 22.5 सेमी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
रेलवे इसे अब किस तरह और किन-किन स्टेशनों में लागू करने की तैयारी में है?
भारतीय रेलवे अब यात्रियों के सामान को लेकर जिन नियमों को लागू करने वाला है, उसके मुताबिक रेलवे स्टेशनों पर सामान की स्कैनिंग से जुड़ी मशीनों के साथ ही इसके वजन को मापने से जुड़ी मशीनें भी लगाई जाएंगी। यानी हर यात्री को अपने साथ लाए सामान का इन मशीनों पर माप कराना होगा। अगर स्टेशन पर ही यात्री का सामान तय सीमा से ज्यादा मिलता है तो वहीं अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देकर वे अपने सामान को साथ में डिब्बे में या लगेज कार में ले जा सकता है।
ट्रेन में फ्लाइट वाला नियम: बैग भारी हुआ तो भरना होगा जुर्माना, जानें किसी क्लास में ले जा सकते कितना KG सामान
उत्तर-मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज डिवीजन के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक (डीसीएम) हिमांशु शुक्ला के मुताबिक, इस कद के जरिए रेलवे यात्रा को ज्यादा आरामदेह और बेहतर बनाना चाहता है। खासकर लंबी दूरी की ट्रेनों में।