Indian Railways: उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रहीं कई ट्रेनें, ऐसे ले सकते पैसे रिफंड, जानें नियम
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Thu, 04 Jan 2024 04:27 PM IST
सार
रेलवे के नियमों के अनुसार, फुल रिफ़ंड का अनुरोध केवल तभी किया जा सकता है, जब ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो। अपने ट्रैवल प्लान में बदलाव करने या कैंसिल करने वाले यात्रियों के लिए कैंसिलेशन चार्ज भी है। कैंसिलेशन चार्ज टिकट के टाईप और कैंसिलेशन चार्ज शुरू होने के समय के आधार पर अलग-अलग होता है...
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- फोटो : Amar Ujala/Rahul Bisht