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क्या लड़की को कमरे में ले जाने वाले थे मेजर गोगोई? कोर्ट ऑफ इनक्वायरी के आदेश

Fri, 25 May 2018 08:23 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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भारतीय सेना ने शुक्रवार को होटल में महिला संग घुसने से रोके जाने से हुए विवाद के मामले में मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोर्ट ऑफ इनक्वॉयरी का आदेश जारी कर दिया है। सेना ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि गोगोई के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं और नतीजों के आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। 

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बता दें कि जांच का आदेश जारी होने से पहले आर्मी चीफ बिपिन रावत ने इस मामले पर दो टूक कहा था कि अगर भारतीय सेना में कोई भी अधिकारी चाहे वह किसी भी रैंक का हो और उसने कुछ गलत किया है और यह हमारे संज्ञान में आता है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी होनी चाहिए जो एक मिसाल पेश करे।'
 




हाल ही में गोगोई को एक होटल में नाबालिग लड़की के साथ पकड़ा गया था। बता दें कि मेजर गोगोई ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में युवक को जीप के आगे बांधकर उसका जुलूस निकाला था।
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मेजर गोगई ने पुलिस को बताया था कि अपने ‘सूत्र से मुलाकात’ के लिए उन्होंने यह मीटिंग तय की थी। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक बुधवार की सुबह यहां के होटल ममता से फोन आया कि होटल में एक सैन्य अफसर से मिलने आए युवती व एक अन्य व्यक्ति को रोके जाने पर वे विवाद कर रहे हैं। इस पर पुलिस पार्टी को मौके पर भेजा गया।

पुलिस को पता चला कि युवती व अन्य व्यक्ति मेजर से मिलने के लिए आए थे, लेकिन होटल के रिसेप्शन से उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर युवती के साथ आए व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। इतने में होटल मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। यह व्यक्ति मेजर गोगोई का ड्राइवर बताया जा रहा है और बडगाम का रहने वाला है।
 
पुलिस तुरंत होटल ममता पहुंची। मेजर समेत सभी को थाने लाया गया। पुलिस के अनुसार मेजर गोगोई का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें संबंधित यूनिट में भेज दिया गया। युवती व साथ आए व्यक्ति का भी बयान दर्ज कर लिया गया।

आईजी एसपी पाणि ने बताया कि इस पूरी घटना की जांच एसपी नार्थ को सौंपी गई है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। उधर, सैन्य प्रवक्ता ने इस मामले में अभी कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया था।

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