सार्क वीजा वालों के लिए कल आखिरी दिन
गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, सार्क वीजा रखने वालों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ना होगा। साथ ही आगमन, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक और तीर्थयात्री वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले समूह तीर्थयात्री वीजा वालों को भी 27 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा और जिनके पास मेडिकल वीजा है उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ना होगा। मंत्रालय ने कहा कि किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ही पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा 27 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की थी और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश लौटने की सलाह दी थी।
इसके साथ ही, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उन्हें इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।
हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों पर फैसला लागू नहीं होगा
सभी राज्य सरकारों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि वीजा रद्द करने का आदेश पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) पर लागू नहीं होगा। ये वीजा वैध रहेंगे। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को कुल 1,112 दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) प्रदान किए गए।
उनके इस निर्देश को व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के हिस्से के रूप में देखा जा रही है। इसमें निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सख्त प्रवर्तन और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शाह की मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया है, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें।
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