फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने चीन से हर्जाना वसूलने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से किया इनकार

Fri, 19 Jun 2020 04:59 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चीन पर 600 अरब डॉलर का हर्जाना ठोकना चाहिए।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी केके रमेश को सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि कई देशों और उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि चीन ने इसे जैविक हथियार बनाकर लाखों लोगों की जान ली है। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत में भी कोरोना से हजारों लोग मर चुके हैं। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दावा करना चाहिए।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें