सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में घसीटने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में कहा गया था कि सरकार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चीन पर 600 अरब डॉलर का हर्जाना ठोकना चाहिए।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। हालांकि पीठ ने याचिकाकर्ता मदुरै निवासी केके रमेश को सरकार के पास अपनी बात रखने के लिए कहा है। याचिका में कहा गया है कि कई देशों और उनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि चीन ने इसे जैविक हथियार बनाकर लाखों लोगों की जान ली है। याचिकाकर्ता का कहना था कि भारत में भी कोरोना से हजारों लोग मर चुके हैं। ऐसे में भारत को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दावा करना चाहिए।