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नोटबंदी के बाद 25 लाख से अधिक राशि जमा करने वाले 1.16 लाख लोगों को आयकर ने भेजा नोटिस

Wed, 29 Nov 2017 06:35 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला
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आयकर विभाग ने उन 1.16 लाख लोगों व कंपनियों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा कराई, लेकिन तय अवधि के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ब्यूरो (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने यह जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि बड़ी रकम जमा कराने वाले वैसे लोग भी जांच के दायरे में हैं, जिन्होंने रिटर्न दाखिल कर दिया है। आयकर विभाग के रडार पर लगभग 18 लाख लोग हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद विमुद्रित 500 रुपये तथा 1,000 रुपये के नोटों के रूप में 2.5 लाख से अधिक की रकम जमा कराई है।

  इनमें से व्यक्ति या कंपनियां जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है- पहला, जिन्होंने बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा कराई है, दूसरा जिन्होंने 10-25 लाख रुपये की राशि जमा कराई है।
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उन्होंने कहा कि 1.16 लाख ऐसे लोग हैं, जिन्होंने नोटबंदी के बाद विमुद्रित नोटों के रूप में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा कराई है, लेकिन अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

इसलिए हमने उन्हें 30 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने को कहा है। चंद्रा ने कहा कि 10-25 लाख रुपये के बीच राशि जमा कराने वाले 2.4 लाख लोगों ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अगर उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया, तो उन्हें दूसरे चरण में भी नोटिस भेजा जाएगा।
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नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत भेजा गया है। अधिकारी ने कहा कि अप्रैल-सितंबर के बीच आयकर कानून के तहत दंडित होने वाले लोगों की संख्या दोगुने से भी अधिक बढ़कर 609 हो गई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 288 था।

कुल 1,046 शिकायतें दायर की गईं, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 652 था। चंद्रा ने कहा कि दोषियों की संख्या पिछले साल के 13 से बढ़कर 43 हो गई है। अदालत ने लोगों को दोषी ठहराया है। इसलिए 43 लोगों को अदालत से मिली सजा भुगतनी होगी।
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