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मालेगांव ब्लास्ट: बिना पूछे चार्जशीट दाखिल करने पर सरकारी वकील नाराज

Fri, 13 May 2016 07:22 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला,नई दिल्ली
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मालेगांव बम ब्लास्‍ट मामले में एनआईए की तरफ से दायर की गई जार्चशीट पर सरकारी वकील अविनाश रसल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में दायर की गई जार्चशीट के मामले में उनसे पूछा तक नही गया और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 
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  Have shown my displeasure to procedure followed by NIA in filing chargesheet,was not informed till last moment: NIA Special PP Avinash Rasal — ANI (@ANI_news) May 13, 2016


2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) आज शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी ‌थ्‍ाी। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। मामले में साध्वी, कर्नल पुरोहित और प्रवीण सहित सभी आरोपियों पर से मकोका हटा दिया गया है।
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मुंबई की स्पेशल अदालत इस मामले की चार्जशीट फाइल की गई। अब उन पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) (UAPA)अधिनियम के प्रावधानों के चार्ज लगाए जाएंगे जिसकी चार्जशीट यूएपीए कोर्ट, मुंबई में दाखिल की जाएगी। गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुए थे जिसमें 4 लोग मारे गए थे और 79 लोग घायल हुए थे।
  Besides Sadhvi Pragya, NIA does not press charges against four others chargesheeted by Maharashtra ATS in 2009. — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2016
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  Lt Col Prasad Shrikant Purohit charged under anti-terror law UAPA and provisions of IPC. — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2016

  MCOCA charges dropped against all accused in the Malegaon case. — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2016

  NIA drops charges against Sadhvi Pragya Singh Thakur in Maegaon 2008 blast case. — Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2016
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