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मालेगांव धमाका: हाईकोर्ट ने एनआईए से पूछा, मामले की सुनवाई कब तक होगी पूरी?

Mon, 22 Jul 2019 05:51 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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malegaon blast - फोटो : file photo
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा कि सितंबर 2008 में हुए मालेगांव बम धमाका मामले की सुनवाई पूरी होने में लगभग कितना समय लगेगा। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ एक आरोपी समीर कुलकर्णी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। समीर की याचिका में मामले की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने और निचली अदालत को छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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अदालत ने एनआईए के अधिवक्ता संदेश पाटिल से दो सप्ताह के भीतर बताने को कहा कि सुनवाई कब तक पूरी हो पाएगी। 

पाटिल के अनुसार निचली अदालत अभियोजन पक्ष के 475 गवाहों में से आज तक 124 गवाहों से ही पूछताछ कर पाई है।

इस बीच, धमाके से जुड़े एक अन्य मामले में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए और समय मांगा है, जिसपर अदालत 2 अगस्त तक सुनवाई करेगी।। 

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट मोटरसाइकिल में हुए बम धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 अन्य जख्मी हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर में विशेष अदालत ने कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और समीर कुलकर्णी तथा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय किये थे। 
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