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केंद्रीय सचिवालय: सरकार बोली इस बैच के IAS अफसरों को नहीं मिलेगी तीन माह तक छुट्टी! ब्रीफकेस भत्ता भी नहीं मिलेगा

सार

डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आईएएस अधिकारियों को 11 जुलाई से लेकर सात अक्तूबर तक केंद्रीय सचिवालय के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किया जाएगा। इस अवधि के लिए सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 180 पदों को अस्थायी रूप से सेवा में शामिल नहीं किया गया है...
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आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते पीएम मोदी - फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
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साल 2020 बैच के आईएएस अधिकारी, तीन माह तक केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर (सीएसएस) के पद पर 'सहायक सचिव' बनकर काम करेंगे। इनकी नियुक्ति तीन माह के लिए होगी। इस अवधि के दौरान सीएसएस में सेक्शन अफसर के 180 पद, अस्थायी माने जाएंगे। ये सभी आईएएस, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रेनिंग का दूसरा चरण पूरा करने के बाद दिल्ली आएंगे। केंद्रीय सचिवालय में पोस्टिंग के दौरान इन अधिकारियों को छुट्टी से परहेज करना होगा। इस दौरान उन्हें 'ब्रीफकेस' जैसा कोई भत्ता नहीं मिलेगा।

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डीओपीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, आईएएस अधिकारियों को 11 जुलाई से लेकर सात अक्तूबर तक केंद्रीय सचिवालय के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात किया जाएगा। इस अवधि के लिए सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 180 पदों को अस्थायी रूप से सेवा में शामिल नहीं किया गया है। इन अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 11.07.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि के लिए होगी। उन्हें सातवें वेतन आयोग के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स स्तर '10-56100-177500' में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी 09.07.2022 और 10.07.2022 को सप्ताहांत के दौरान पारगमन समय को छोड़कर अपने आवंटित मंत्रालयों/विभागों में शामिल होने के लिए 08.07.2022 को एलबीएसएनएए में कार्यभार ग्रहण करने के समय के हकदार नहीं होंगे। पारगमन समय के लिए भुगतान, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

रिलीन होने के बाद करेंगे कैडर ज्वाइन

जब ये अधिकारी केंद्र सरकार से रिलीव होंगे तो उन्हें अपने कैडर में ज्वाइनिंग टाइम की अनुमति मिलेगी। ज्वाइनिंग टाइम का वेतन उनके संबंधित कैडर द्वारा वहन किया जाएगा। यद्यपि इन अधिकारियों की केंद्रीय सचिवालय में नियुक्ति 11.07.2022 से 07.10.2022 तक की अवधि के लिए है, यह अस्थायी स्थानांतरण नहीं होगा। उनकी यह नियुक्ति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर रहेगी। इन्हें एकमुश्त समग्र स्थानान्तरण अनुदान मिलेगा, जो एक माह के मूल वेतन के 80 फीसदी के बराबर होगा। तीन माह के दौरान ये अधिकारी, मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशासन) को रिपोर्ट करेंगे।

सहायक सचिवों का वेतन निर्धारण, आईएएस (वेतन) नियम 2016 के अनुसार होगा। वेतन का भुगतान एलपीसी के आधार पर किया जाएगा। एलपीसी की अनुपस्थिति में, अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पिछले माह की वेतन पर्ची के आधार पर वेतन अंतिम रूप से निर्धारित होगा। दोनों की अनुपस्थिति में, वेतन मैट्रिक्स स्तर 56100-177500 रुपये के न्यूनतम वेतन में दो वेतन वृद्धि प्रदान कर वेतन को अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। वजह, ये अधिकारी पहले ही 11.07.2022 तक दो साल की सेवा पूरी कर चुके हैं।

मिलेंगे ये लाभ

तीन माह के दौरान ये सभी अधिकारी, सीजीएचएस सुविधाओं के हकदार होंगे। उन्हें/उनके आश्रितों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल भत्ता (सीडीटीए), इन अधिकारियों को इनके मूल वेतन के 10 फीसदी की दर से मिलेगा। यह भत्ता अधिकतम 9000 रुपये रहेगा। गृह मंत्रालय के समन्वय से डीओपीटी द्वारा इन अफसरों को आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे।

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जिन मंत्रालय/विभाग में ये अधिकारी तैनात होंगे, वहां पर एक रिकॉर्ड शीट तैयार होगी। रिलीव होने के बाद में इस रिकॉर्ड शीट को संबंधित राज्य सरकार के पास भेजकर उसे इन अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में शामिल कराया जाएगा। केंद्रीय सचिवालय में आने वाले अधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी नियुक्ति की छोटी अवधि के दौरान किसी भी छुट्टी का लाभ न उठाएं। इनकी एपीएआर को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा मौजूदा निर्देशों के अनुसार स्पैरो में रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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